विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 30 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 1 जुलाई 2022

विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 30 जून

द्वितीय चरण का मतदान आज


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त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत द्वितीय चरण का मतदान एक जुलाई की प्रातः सात बजे से शुरू होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण के तहत विदिशा जिले के दो विकासखण्ड क्रमशः नटेरन एवं सिरोंज के कुल 474 मतदान केन्द्रों पर 257077 मतदाता अपने मतो का प्रयोग करेंगे। गौरतलब हो कि द्वितीय चरण के तहत नटेरन एवं सिरोंज जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो इसके लिए तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। प्रेक्षक श्री एसएन रूपला ने आज सिरोंज विकासखण्ड में निर्वाचन सामग्री वितरण का जायजा लिया। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने दोनो विकासखण्डो में सामग्री वितरण स्थलों का जायजा लिया। 


मतपत्रों से मतदान

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण मतदाता अपने मतो का प्रयोग मतपत्रों के माध्यम से करेंगे। प्रत्येक मतदाता नियत मतदान केन्द्र पर क्रमशः पंच, सरपंच तथा जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को मतदान कर सकेंगे।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि द्वितीय चरण के तहत दोनो विकासखण्डो में सुव्यवस्थित रूप से निर्विघ्न सफल, सुगम मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु कुल 2610 मतदानकर्मी तैनात किए गए है इसके अलावा 603 पुलिसकर्मी सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनो विकासखण्डो के विभिन्न मतदान केन्द्रों पर चौकस होकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि मतदान दलो को मतदान केन्द्रों तक सामग्री सहित पहुंचाने के लिए कुल 136 वाहनों की व्यवस्था की गई है दोनो विकासखण्डो में कुल 52 सेक्टर आफीसर नियुक्त किए गए है। इसके अलावा 86 मोबाइल यूनिट मतदान केन्द्रो का भ्रमण कर निगरानी करेंगी। प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आफीसर के साथ-साथ दो वनरक्षक संलग्न किए गए है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार दोनो विकासखण्डो अर्थात सिरोंज एवं नटेरन में होमगार्ड जवानों को भी संलग्न किया गया है।


नटेरन विकासखण्ड

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने द्वितीय चरण के तहत एक जुलाई को नटेरन विकासखण्ड में सम्पन्न होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए किए गए प्रबंधों के संबंध में बताया कि गौरतलब हो कि मतदान का समय प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक का नियत किय गया है। संबंधित मतदान केन्द्रों पर ही मतो की गणना कार्य सम्पन्न होगी। नटेरन विकासखण्ड में कुल 237 मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए कुल 1305 कर्मचारी तैनात किए गए है। मतदानकर्मियों को नियत मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए 64 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं एवं आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने हेतु नटेरन विकासखण्ड को कुल 24 सेक्टर आफीसरों के बीच विभक्त किया गया है। विकासखण्ड में कुल 42 सेक्टर मोबाइल तैनात किए गए है। नटेरन विकासखण्ड के 237 मतदान केन्द्रों पर कुल 126002 मतदाता अपने मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केन्द्रो में सामान्य 170,  संवेदनशील 50, अति संवेदनशील 17 मतदान केन्द्र शामिल है। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 67328, महिला 58670 तथा 04 अन्य शामिल है। नटेरन जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 1349 ग्राम पंचायत 84, जनपद वार्डो की संख्या 24 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 03 है।


सिरोंज विकासखण्ड

द्वितीय चरण के तहत सिरोंज विकासखण्ड में मतदान एक जुलाई की प्रातः सात बजे से शुरू होगा। सिरोंज विकासखण्ड में निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु कुल 237 मतदान केन्द्रों पर 1305 कर्मचारी तैनात किए गए है वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल की संख्या 302 है। सिरोंज विकासखण्ड में 44 सेक्टर मोबाइल भ्रमण करेंगी। सम्पूर्ण विकासखण्ड के मतदान केन्द्रों को 28 सेक्टर आफीसरों में विभक्त किया गया है। मतदान सामग्री लेकर मतदानकर्मियों को नियत मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए 72 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सिरोंज जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 131075 मतदाता 237 मतदान केन्द्रो पर मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केन्द्रो में सामान्य 172,  संवेदनशील 40, अति संवेदनशील 25 मतदान केन्द्र शामिल हैं। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 70283,  महिला 60792 शामिल है। सिरोंज जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 1467, ग्राम पंचायत 93, जनपद वार्डो की संख्या 25 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 03 है।


मतपत्रों का रंग

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु मतपत्रों के रंग निर्धारित किए गए हैं। पंच पद के लिए सफेद रंग निर्धारित किया गया है, इसी प्रकार सरपंच के लिए नीला रंग, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है।


मतदान व मतगणना

त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन तहत द्वितीय चरण का मतदान शुक्रवार एक जुलाई  की प्रातः सात बजे से शुरू होगा। जो दोपहर तीन बजे तक जारी रहेगा। इसके पश्चात् संबंधित मतदान केन्द्र पर ही मतो की गणना कार्य सम्पन्न होगी।


मतदानकर्मी पहुंचे मतदान केन्द्रों पर

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन तहत द्वितीय चरण का मतदान एक जुलाई को नटेरन एवं सिरोंंज विकासखण्ड के मतदान केन्द्रों पर प्रातः सात बजे से शुरू होगा। संबंधित मतदान केन्द्रो पर मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारी के अलावा मतदान दल अधिकारी क्रमांक एक, दो, तीन, चार संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचने की ओके रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सभी मतदानकर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान मतदान तिथि की प्रातः व मतदान के एक दिन पूर्व अर्थात 30 जून की प्रातः सात बजे से मतदान दलों द्वारा सामग्री प्राप्ति के उपरांत संबंधित मतदान केन्द्रों पर पहुंचने के उपरांत संबंधितों के द्वारा ओके रिपोर्ट से सूचित किया गया है।


सामान्य अवकाश घोषित


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन तहत विदिशा जिले में द्वितीय चरण के तहत दो विकासखण्ड नटेरन एवं सिरोज की ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया एक जुलाई की प्रातः सात बजे से शुरू होगी। आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार शुक्रवार एक जुलाई को संबंधित विकासखण्ड अर्थात मतदान क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है ताकि स्थानीय शासकीय अधिकारी, कर्मचारी के साथ-साथ कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारी मतदाता सुगमता से अपने मतो का प्रयोग कर सकें।


श्रम विभाग ने मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के दिये निर्देश


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रि-स्तरीय के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष-2022 के अनुसार द्वितीय चरण का मतदान 01 जुलाई तथा तृतीय चरण का मतदान 08 जुलाई 2022 को होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जायेगी, ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते है, उनसे भी  पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को रखेंगे तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे।


मतदान करने के लिये 22 दस्तावेजों में से एक पहचान के तौर पर रहेगा अनिवार्य


राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन द्वितीय चरण अंतर्गत एक जुलाई को होने वाले मतदान हेतु मतदाताओं को मतदान करने हेतु 22 प्रकार के दस्तावेंज मान्य किए गए है इनमें से कोई एक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य रहेगा।


पहचान पत्र होने पर ही मत देने का अधिकार मिलेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी), नीला राशन कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी), राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्ररी, ब्लेख आदि, विकलांगता का प्रमाणपत्र, निराश्रत प्रमाणपत्र, तेदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन कार्ड), राज्य, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाणपत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र मतदान के दौरान उपलब्ध होना चाहिये। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने पर असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेगा।


विदिशा नगरपालिका हेतु कमिश्निंग कार्य पूर्ण हुआ, डबल लॉक सील्ड हुआ


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विदिशा नगरपालिका के मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई जाने वाली बीयू, सीयू पर कमिश्निंग कार्य आज तीस जून को पूर्ण हुआ है। एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागृह में उक्त कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के इंजीनियरों की मौजूदगी में कमिश्निंग कार्य 28 जून से शुरू हुआ था। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने विदिशा निकाय की मतदान में उपयोग की जाने वाली सीयू, बीयू की कमिश्निंग कार्य के उपरांत उनका रेण्डम अभ्यर्थीगणो की उपस्थिति में परीक्षण कराया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि डबल लॉक में रखने से पहले सभी सीयू, बीयू की वर्किंग फंक्शन का परीक्षण किया गया है। विदिशा एसडीएम एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर श्री गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि विदिशा नगरपालिका के 39 वार्डो में मतदान हेतु उपयोग में लाई जाने वाली ईव्हीएम की कमिश्निंग कार्य आयोग द्वारा प्रेषित अनुलग्नक तीन के अनुसार ईव्हीएम के कमिश्निंग के दौरान मॉक पोल का भी प्रमाणीकरण किया गया है। प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए दो-दो रिजर्व ईव्हीएम संधारित की गई है। गौरतलब हो कि विदिशा नगरपालिका क्षेत्र के लिए 153 ईव्हीएम तथा 78 रिजर्व में संधारित की गई है। प्रत्येक बीयू में संबंधित वार्ड के अभ्यर्थीगणो के नाम के समक्ष चुनाव चिन्ह तथा अंतिम खण्ड में नोटा प्रदर्शित किया गया है। कमिश्निंग कार्यो के मॉकपोल के दौरान वार्डो के अभ्यर्थिगणों के अलावा उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग, तहसीलदार श्रीमती सरोज अग्निवंशी के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।


ग्राम फुटेरा में अस्थायी मतदान केन्द्र बनाया गया


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु विकासखण्ड कुरवाई के ग्राम फुटेरा में अस्थायी मतदान केन्द्र बनाया गया है। जिसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं तक पहुंचाने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि अभ्यर्थीगणों को भी सूचित किया गया है कि वर्षाकाल में कुरवाई विकासखण्ड के ग्राम फुटेरा एवं दाउदखेडी के मतदाताओं को ग्राम सफली पहुंचने में नाला पार करना पड़ता है। बारिश होने पर नाला भर जाने से ग्राम दाउदखेडी एवं फुटेरा के लोगो का आवागमन ग्राम सफली पहुंचने में अवरूद्व हो जाता है। ग्राम सफली पहुंचने के लिए इसके अलावा अन्य कोई विकल्प मार्ग (रास्ता) नहीं होने के कारण वर्तमान में वर्षाकाल होने से सभी स्थानीय क्षेत्रीय मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यानगत रखते हुए ग्राम फुटेरा एवं दाउदखेडी के मतदाताओं हेतु नवीन मतदान केन्द्र ग्राम फुटेरा के शासकीय प्राथमिक शाला भवन फुटेरा में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति उपरांत बनाया गया है।


दावे, आपत्ति आमंत्रित


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल से जारी अधिसूचना द्वारा विदिशा जिले के गंजबासौदा तहसील के स्थानीय क्षेत्र उदयपुर स्थित प्राचीन महल (गढ़ी) जो राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत है को प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 3 व 16 के अंतर्गत संरक्षित स्मारक घोषित करने के संबंध में प्रथम अधिसूचना जारी कर दावेध्आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। यह क्षेत्र सर्वे क्रमांक 822 में स्थित होकर राजस्व विभाग के स्वामित्व में हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी सूचना में आम नागरिकों को यह सूचित किया गया है कि इस संबंध में किसी को इस स्मारक के संबंध में कोई आपत्ति हो तो सूचना जारी होने के 30 दिवस के अंदर अपने दावेध्आपत्ति इस कार्यालय में लिखित या मौखिक प्रस्तुत कर सकते हैं। मियाद के बाद दावेध्आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। 


ग्राम पंचायत कोलुआ के मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश, मतगणना कार्य खण्ड मुख्यालय पर


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने नटेरन विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलुआ के मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला को निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि विकासखंड नटेरन अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलुआ के ग्राम उमरिया मतदान केंद्र क्रमांक-56 पर मतदान के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदता एवं झगड़े की संभावना व्यक्त की गई थी। वर्तमान में विकासखंड नटेरन अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलुआ में 28 जून 2022 को घटित हुई घटना जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थें। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि पंचायत निर्वाचन 2022 निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए ग्राम पंचायत कोलुआ के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्र 55- कोलुआ शासकीय प्राथमिक शाला भवन कोलुआ-2 मतदान केंद्र 56-उमरिया शासकीय प्राथमिक शाला भवन उमरिया 3 मतदान केंद्र 57-जटपुरा शासकीय प्राथमिक शाला भवन जटपुरा, मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।


मतगणना कार्य खंड मुख्यालय पर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलुआ के मतदान केंद्रों पर मतदान उपरांत मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर कराए जाने के निर्देश संबंधित खंड स्तरीय तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) को जारी कर दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी निर्देश में उल्लेख है कि पंचायत निर्वाचन 2022 निर्विघ्न संपन्न कराए जाने हेतु ग्राम पंचायत कोलुआ के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्र 55-कोलुआ, शासकीय प्राथमिक शाला भवन कोलुआ (2) मतदान केंद्र 56-उमरिया, शासकीय प्राथमिक शाला भवन उमरिया (3) मतदान केंद्र 57-जटपुरा, शासकीय प्राथमिक शाला भवन जटपुरा, उक्त मतदान केंद्रों की मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सेक्टर ऑफिसर एवं मतदान दलों को भी उक्त संबंध में सूचित करें।


प्रेक्षक श्री रूपला ने निर्वाचन सामग्री वितरण व्यवस्था का अवलोकन किया


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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विदिशा जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री एसएन रूपला ने गुरूवार 30 जून को सिरोंज विकासखण्ड में मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक निर्वाचन सामग्री वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। प्रेक्षक श्री रूपला ने सिरोंज के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में पहुंचकर निर्वाचन सामग्री वितरण व्यवस्था का अवलोकन ही नहीं किया बल्कि आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डो का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है कि नहीं की भी जानकारियां प्राप्त की है।


दो तक सिरोंज में उपलब्ध

प्रेक्षक श्री एसएन रूपला गुरूवार 30 जून से शनिवार दो जुलाई तक सिरोंज मे सर्किट हाउस में उपलब्ध रहेंगे कि जानकारी देते हुए लायजिंग आफीसर जिला आबकारी अधिकारी श्री शैलेष जैन ने बताया कि इस दौरान प्रेक्षक महोदय से निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या से अवगत कराने हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।

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