इस्लामाबाद 22 अगस्त, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवादी मामले में सोमवार को उन्हें तीन दिन के लिए ट्रांजिट जमानत दी है।इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में शनिवार को एक रैली में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और इस्लामाबाद पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) के तहत खान के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी।न्यायालय ने आज इस मामले में श्री खान को गुरुवार तक ट्रांजिट जमानत दे दी है।
सोमवार, 22 अगस्त 2022
आतंकवादी मामले में इमरान को गुरुवार तक ट्रांजिट जमानत
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