मधुबनी : अवकाश पर जाने को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 17 अक्तूबर 2022

मधुबनी : अवकाश पर जाने को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

  • एक सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी को देना होगा अवकाश हेतु आवेदन, विभागीय कार्य या बैठक हेतु जिले से बाहर जाने के लिए आवेदन के साथ संबधित पत्र भी करना होगा संलग्न।
  • जिलाधिकारी से अवकाश स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के बाद ही मुख्यालय छोड़ें।

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मधुबनी, जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पत्र जारी कर जिले के जिला स्तरीय सभी विभागों के कार्यालय प्रधान, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी व राजस्व पदाधिकारी सहित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को  निर्देशित किया गया है किउन्होंने कहा है कि निर्धारित समय से अवकाश आवेदन प्राप्त नहीं होने पर अवकाश की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा।उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि पूर्व में भी   पदाधिकारीयो को अवकाश हेतु प्रस्थान करने से एक सप्ताह पूर्व विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करने का निर्देश जारी किया गया  था,परंतु, ऐसा देखा जा रहा है कि उक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसे उन्होंने खेद जनक बताया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उल्लेख किया है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय बैठक, माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होने, राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होने अथवा अन्य किसी सरकारी कार्य से मुख्यालय से बाहर जाने के लिए आवेदन समर्पित किया जाता है तो आवेदन के साथ संबंधित विभागीय पत्र न्यायालय की आदेश की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है। अपने निर्देश में जिलाधिकारी ने कहा है कि ऐसा भी देखा जा रहा है कि राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने हेतु पत्र काफी दिन पूर्व प्राप्त होने के बावजूद प्रस्थान करने के एक-दो दिन पूर्व आवेदन समर्पित किया जाता है। जो कदापि उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय से बाहर जाना है तो कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रपत्र (जो पूर्व से निर्धारित है) में आवेदन पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करें और जिलाधिकारी से अवकाश स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के बाद ही मुख्यालय छोड़ें। उन्होंने यह भी कहा है कि अवकाश पर जाने वाले पदाधिकारी अपनी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य करने वाले पदाधिकारी का नाम एवम मोबाइल नंबर का उल्लेख अपने आवेदन में जरूर करेगे ताकि उनकी अनुपस्थिति में कार्य प्रभावित नही हो। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय से अवकाश आवेदन प्राप्त नहीं होने पर अवकाश की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी द्वारा जिले में चल रही  लोककल्याणकारी योजनाओं एवम विकास कार्यो की गति बरकरार रखने के उद्देश्य से इस निर्देश को जारी किया गया है।

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