बिहार : CRPC के सुसंगत धारा 133 के तहत एवं आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 18 नवंबर 2022

बिहार : CRPC के सुसंगत धारा 133 के तहत एवं आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई

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मोतिहारी. आजकल पूर्वी चंपारण जिले के प्रभारी जिलाधिकारी, श्री समीर सौरभ हैं.उनकी अध्यक्षता में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई.इस बैठक में मुख्य रूप से जिला आपदा प्रबंधन के तत्वावधान में जिले भर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निम्न बिंदुओं पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए. नगर निगम क्षेत्रों में पटाखो के प्रयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना, सूखा कचरा /पराली जलाने को प्रतिबंधित करना,सूखे कचरे के निस्तारण में एनजीटी 2016 के नियमों का कड़ाई से पालन करना, भवन निर्माण संबंधित सभी प्रकार के सामग्रियों को ढंककर तथा पानी का छिड़काव कराते हुए कार्य को निष्पादन करना, सड़क से सटे जगहों पर निर्माण संबंधी सामग्री के रखरखाव पर रोक लगाना, मोतिहारी एवं बंजरिया क्षेत्र के  अवधेश चौक से लेकर चौलाहां  रैक पॉइंट के मार्गों पर धूल से निजात पाने के लिए लगातार नियमित अंतराल पर पानी का छिड़काव करना, 15 वर्षों से ज्यादा पुराने वाहनों के प्रयोग पर रोक तथा अधिक दुआ देने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई करना, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की निरंतर जांच करना,मोतिहारी  क्षेत्र में वायु प्रदूषण के संबंध में जन जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाना, वायु प्रदूषण जनित रोग से ग्रसित मरीजों की देखभाल के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था एवं अनुसरण करना. फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सीआरपीसी के सुसंगत धारा 133 के तहत एवं आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की गई है.जिन किसानों का पंजीकरण संख्या को ब्लॉक किया गया है उनके नाम निम्नवत हैं मनोज कुमार, प्रखंड घोड़ासहन ,नरसिंह  यादव, प्रखंड हरसिद्धि ,मोहन ठाकुर ,प्रखंड रामगढ़वा,नथुनी मियां प्रखंड आदापुर, शिवपूजन महतो, प्रखंड सुगौली ,चंदेश्वर राम,  लालू सहनी,  धनलाल ठाकुर , यमुना सहनी, चंदेश्वर महतो , सुगतो देवी, प्रखंड सुगौली. प्रचार - प्रसार करने एवं जागरूकता फैलाने के बावजूद भी फसल अवशेष जलाने की घटना होने पर संबंधित किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त लाभ से वंचित करने के लिए 3 वर्ष तक डीबीटी ब्लॉकिंग करने की कार्रवाई की गई है. इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, नगर आयुक्त , जिला खनन पदाधिकारी , कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, यातायात निरीक्षक, वरीय प्रभारी आपदा शाखा आदि उपस्थित थे.

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