नयी दिल्ली : बिहार के गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दो राज्यों में दर्ज पांच प्राथमिकिकी को एक साथ करने का अनुरोध किया है। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया तथा संबंधित राज्य सरकारों से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। मनीष कश्यप के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि किसी एक ही अपराध के लिए कई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस दौरान उन्होंने अर्नब गोस्वामी केस का जिक्र भी किया। सुनवाई में बहस के दौरान न्यायमूर्ति करोल ने यह टिप्पणी की कि ‘हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो मैं भी बिहार का प्रवासी हूं। यह बयान बहुत कुछ कहता है’। वहीं तमिलनाडु की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कश्यप की हरकत की वजह से लोगों की जान गई है। यह कोई सामान्य मामला नहीं है। तमिलनाडु के वकील ने अदालत से समय दिए जाने की मांग की।
मंगलवार, 11 अप्रैल 2023
मनीष कश्यप को राहत नहीं, बिहार–तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब
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