मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों एवं किसी प्रकार के गैर-विघटनीय उत्पादों सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंधित करने से संबंधित पत्र जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियो को जारी किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि पर्यावारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कि ओर से प्लास्टिक उत्पादों तथा वैसी सामग्रियों जो एकल उपयोग के बाद त्याग दी जाती है, उन सामग्रियों का उपयोग यथासंभव कम-से-कम करने के संबंध में निर्देश निर्गत है। आप सभी अवगत है कि बिहार सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा भी 01 जुलाई, 2022 से कतिपय एकल उपयोग पाले प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण/उपयोग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदूषणों की गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रतिबंध का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी सरकारी विभागों एवं महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंध लगाने हेतु ठोस करवाई करना सुनिश्चित करे।
बुधवार, 6 सितंबर 2023
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मधुबनी : डीएम ने कार्यालयों में किया एकल प्लास्टिक बैन
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