- कोर्ट के आदेश के बाद राखी सिंह हाईकोर्ट का रुख करेंगी

वाराणसी (सुरेश गांधी) जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने के एएसआई से सर्वे कराने की अर्जी खारिज कर दी है। मां शृंगार गौरी मामले की वादिनी राखी सिंह ने सर्वे की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश की पत्रावली सुरक्षित रख ली थी। शनिवार की देर शाम आदेश जारी कर दिया। राखी सिंह के मुताबिक वाराणसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज किया है. अब वह वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगी. इस याचिका की सुनावाई के दौरान कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि फिलहाल वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा है. हालांकि ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के सर्वेक्षण के बिना ज्ञानवापी परिसर का सच सामने नहीं आ सकता. इसलिए वजूखाने का भी सर्वे कराना जरूरी है. वहीं हिंदू पक्ष की दलीलों पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति करते हुए कोर्ट में कहा कि वजूखाने का इलाका सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया है. वादिनी राखी सिंह की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के सील वजूखाने की भी एएसआई सर्वे की मांग की गई थी. इस सर्वे कराने के दाखिल प्रार्थना पत्र पर बीते गुरुवार को बहस पूरी हो गई और अब जिला अदालत ने इसका फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई इस समय ’वजूखाने’ को छोड़कर मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर रहा है. इस सर्व में एएसआई ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं.
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