रांची : केवल गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में थाना में जाकर पूछने से गिरफ्तार कर लिया - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 14 अक्तूबर 2023

रांची : केवल गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में थाना में जाकर पूछने से गिरफ्तार कर लिया

  • मानवाधिकार का हनन यूपी में, एक व्यक्ति के कारण तीन व्यक्ति गिरफ्तार, एक महिला पर एफआईआर 

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रांची. जब कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो जीवित थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी से मिले थे.प्रधानमंत्री और कार्डिनल के बीच सौहाद्धपूर्ण वार्ता वीर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा में हुआ.कार्डिनल के साथ खूंटी जीइएल चर्च के बिशप जेएम टोपनो भी थे. बताया जाता है तब कार्डिनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि परमवीर के गांव को गोद लेकर गांव का सुंदरीकरण विकास किया जाये. यह भी मांग की कि जल्द से जल्द परमवीर अलबर्ट एक्का के समाधि स्थल को भव्य और सुंदर बनाने की पहल की जाए. लेकिन आज तक केंद्र और राज्य सरकार ने पहल नहीं की है. अब झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दायित्व बन गया है कि परमवीर अलबर्ट एक्का के समाधि स्थल को भव्य और सुंदर बनाने की पहल कर कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के अधूरे सपने को पूरा करें. बताया जाता है रांची में प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के दरम्यान कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि देश में धर्मांतरण कानून लागू करने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर चर्च के साथ बैठक की जानी चाहिए. ईसाई मिशनरियों के चर्च और शिक्षण संस्थानों पर हमले बंद हों. ईसाई मिशनरियों के एफसीआरए अकाउंट पर से बंदिशें हटा ली जाए, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा कार्यों में रुकावट नहीं हो. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि दिल्ली में इसके लिए ईसाई धार्मिक अगुआ से बैठक आयोजित की जाए. प्रधानमंत्री मोदी ने आर्चबिशप कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो को आश्वस्त किया कि इस संबंध में जल्द ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाएगा.ऐसा नहीं हुआ.

    

देश में धर्मांतरण कानून धड़ल्ले से लागू कर दिया गया है.इस समय हिमाचल प्रदेश ,मध्य प्रदेश ,कर्नाटक, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया हुआ है.इस कानून के टारगेट में ईसाई समुदाय है.जबकि अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है. प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा देने का अधिकार है. भारत में उत्पन्न होने वाले प्रमुख विश्व धर्म जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म हैं. समझा जाता है कि भारत में धर्म परिवर्तन एक बुनियादी अधिकार है. संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है.इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला की खबर है.प्रयागराज में है डायोसेसन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी है.इसमें पीटर पॉल कार्यरत हैं. पीटर पॉल के भाई सुसाई राज पादरी है.जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी के तहत कार्यशील है.संविधान में मिले स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा देने का अधिकार का प्रयोग कर रहे है.अपने एक निजी घर में प्रार्थना करवाते है.जो एक हिंदूवादी संगठन को नागवार लगा.इस हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता की शिकायत पर नैनी थाना की पुलिस सक्रिय होकर सुसाई राज के घर गई.वहां पर सुसाई राज नहीं मिलने पर अलग घर में रहने वाले पीटर पॉल के घर में जाकर पुलिस पीटर पॉल को उठा ले गयी.                            

बताया जाता है जब अधिवक्ता पेशे  से जुड़े फादर सेबेस्टियन फ्रांसिस बाबू को पता चला कि डायोसेसन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी कर्मी पीटर पॉल को नैनी पुलिस उठा ले गयी है.जब फादर सेबेस्टियन फ्रांसिस बाबू नैनी थाना  जानकारी लेने पहुंचे, तब उनको गिरफ्तार कर लिया गया.पुलिस ने फादर को दो परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर ली. पहला, जब आप असंज्ञेय अपराध कारित करने के संदिग्ध हैं.दूसरा, जब पुलिस को यह आशंका हो कि आप संज्ञेय अपराध कारित करने वाले हैं. उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू है.इसके तहत पीटर पॉल की जानकारी लेने फादर सेबेस्टियन फ्रांसिस बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया.पीटर पॉल को पुलिस से बचाने और यह समझने के लिए थाना गए थे जोन.उनको भी  गिरफ्तार कर लिया गया.पीटर पॉल के दामाद माइकल सिल्वेस्टर गिरफ्तारी के मुद्धा समझने गए थे.पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया. पीटर पॉल,फादर सेबेस्टियन फ्रांसिस बाबू,जोन,माइकल सिल्वेस्टर और सैंड्रा पर आईपीसी की धारा 295 ए,147,307, 504, 506 आईपीसी अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 की धारा 3/5 (1) एफआईआर में दर्ज किया गया. नैनी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार पीटर पॉल,फादर सेबेस्टियन फ्रांसिस बाबू, जोन और माइकल सिल्वेस्टर गिरफ्तार कर नैनी जेल में भेज दी गयी है.लोअर कोर्ट से 06.10.2023 को जमानत खारिज हो गई.इसके बाद जमानत के लिए सेशन कोर्ट में 09.10.2023 को गए.वहां 17.10.2023 को सुनवाई है.देश में धर्मांतरण कानून लागू करने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर चर्च के साथ बैठक नहीं होने के खामियाजा ईसाई समुदाय के लोग भुगत रहे हैं।

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