मधुबनी : "माल महराज का मिर्जा खेले होली" को चरितार्थ कर रहा है जयनगर का अवर निबंधन कार्यालय - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 21 दिसंबर 2023

मधुबनी : "माल महराज का मिर्जा खेले होली" को चरितार्थ कर रहा है जयनगर का अवर निबंधन कार्यालय

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जयनगर/मधुबनी, जिले के जयनगर स्थित अवर निबंधक कार्यालय का एक अजीबो-गरीब मामला इनदिनो स्थानीय स्तर पर काफ़ी चर्चा में है। स्थानीय निबंधक कार्यालय के द्वारा बगैर बाजिव स्वामित्व के ही एक निबंधन कर दिया गया है। हालांकि ये एक नहीं हैं, ऐसे अन्य भी कई मामले हों सकते हैँ। पीड़ित पक्ष ने स्थानीय निबंधक व अंचलाधिकारी को ज्ञापन देकर इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। निबंधक व अंचलाधिकारी को दिये गये ज्ञापन में जयनगर अंचल के दुल्लीपट्टी गांव निवासी मनोज कुमार झा पे० दिगम्बर झा ने कहा है की बीतें 16 सितम्बर 23 को उनके पुस्तैनी जमीन में से 5 धूर जमीन मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी थानाक्षेत्र के मरूकिया गांव निवासी नथुनीराय पे०सरयुग राय ने फर्जी तरीके से दुल्लीपट्टी गांव निवासी बबलीदेवी पति संजय राय को रजिस्ट्री कर दिया है। जबकि उसका इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। सम्बंधित भूमि जिसका खाता संख्या 391,खेसरा संख्या 3939 तथा रकवा 1बीघा 1कट्ठा 6 धूर है, उनकी पुस्तैनी जमीन है। जिसका जमाबंदी नं 152/155 है तथा इसका लगान रसीद भी उनके परदादा स्व०गेनालालझा के नाम से अधतन कट रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त फर्जी दस्तावेज (नं 8250,तौली नं 8382, दिनांक 16.9.23 में उक्त भूमि को विवादमुक्त करार दिया गया है, जबकि आपसी बंटवारे को लेकर न सिर्फ इस भूमि पर मधुबनी सब जज 6 के न्यायालय मे एक टाइटिल सूट (58/2005) वर्षों से लंबित है, वल्कि कमिश्नर के द्वारा इंजेक्शन भी लगाया गया है। ऐसे में विवादित भूमि की रजिस्ट्री वह भी बगैर वाजिब स्वामित्व के अवर निबंधक कार्यालय के लापरवाही का जीवन्त प्रमाण है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इलाके में पूर्व से ही जमीन सम्बंधित विवाद का अंम्बार लगा हुआ है, तब ऐसे निबंधन कार्यालय की ऐसी लापरवाही और विधि -व्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि फर्जी दस्तावेज में अन्य विसंगति भी है, जो भौतिक सत्यापन से उजागर हो सकता है। इस सम्बन्ध मे पूछनें पर रजिस्टार ने बताया कि अधिक से अधिक राजस्व संग्रह उनकी प्राथमिकता है। जमीन के विवादास्पद या गैर विवादास्पद होने के जांच की जिम्मेदारी जमीन रजिस्ट्री कराने वाले की है। अंचलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से विवादास्पद निबंधन के आधार पर दाखिल खारिज पर रोक लगाते हुए मलिकाना हक प्रमाणित करने के लिये जमीन की रजिस्ट्री करनेवाले अंधराठाढ़ी के मरूकिया गांव निवासी नथुनीराय को दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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