सीहोर : न्यायालय के आदेश की अवहैलना कर रहा है प्रशासन - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 8 फ़रवरी 2024

सीहोर : न्यायालय के आदेश की अवहैलना कर रहा है प्रशासन

  • तहसीलदार ने निजी भूमि में बने मकान दुकान को सरकारी भूमि में अतिक्रमण बताकर बेदखली का आदेश पारित किया
  • कलेक्टर कायाज़्लय में 90 साल की फरियादिया इंदर बाई ने लगाई न्याय की गुहार

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सीहोर। चांदबड़ जागीर में निजी भूमि में निमिज़्त मकान दुकान को शासकीय भूमि में अतिक्रमण बताकर दोराहा नायाब तहसीलदार के द्वारा किसान परिवार के लिए बेदखली के आदेश पारित कर दिए गए हैं। कलेक्टर कायाज़्लय में 90 साल की फरियादिया मगरदी कला की इंदर बाई बाई ने मकान तोडऩे पर रोक लगाने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए जाने और न्याय दिलाने के लिए गुहार लगाई है। फरियादिया इंदर बाई पत्नि स्वर्गीय जगन्नाथ साहू ने कहा कि दोराहा नायब तहसीलदार के द्वारा चांदबड़ जागीर सरकारी अमले को भेजकर मकान पर कार्रवाही करने को लेकर सूचना चस्पा कराई गई है जबकी यह हमारी निजी भूमि है इस भूमि को अब सरकारी बताया जा रहा है। पूरा परिवार वषोज़् से इस मकान में शांतिपूर्वक रह रहा है। नायब तहसीलदार ने राजस्व प्रकरण क्र. 0009/37-68/2023-24 एवं राजस्व प्रकरण 0012/31-68/2023-24 में अवैध सीमाकंन के आधार पर हमारे स्वत्व आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 28/2/1 पर निर्मित मकान एवं दुकान को शासकीय भूमि में अतिक्रमण दशार्ते हुये अतिक्रमण हटाये जाने के लिए बेदखली के आदेश पारित किये हैं जबकि यह भूमि हमारे स्वयं की आधिपत्य की भूमि है और उस पर ही मकान एवं दुकान निमिज़्त किये है। किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण सरकारी भूमि पर नहीं किया गया है। सिविल न्यायालय में विवाद लंबित होने के बावजूद प्रशासन पीडि़त परिजनों की सुनने को तैयार नही है। फरियादिया इंदर बाई पत्नी जगन्नाथ एवं प्रेमसिह आत्मज सजन सिंह ने कोर्ट के आदेशों के पालन करते हुए उक्त अवैधानिक कारज़्वाही तत्काल रोकने और परिवारजनों को राहत देने की मांग जिला प्रशासन से की है।

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