पटना 31 अगस्त, बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक अबोध बालिका से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को आज 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद सुपौल जिला के वीरपुर थाना क्षेत्र निवासी नरेंद्र कुमार रोहिता को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि घटना वर्ष 2019 की है। दोषी ने एक पांच वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी पटना के पाटलिपुत्रा थाना में दर्ज की गई थी । अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में पांच गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था। इसके अलावा अभियोजन ने 10 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे।
शनिवार, 31 अगस्त 2024
पटना : अबोध बालिका से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 20 वर्षों की कठोर कैद
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