पटना, (रजनीश के झा)। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश- I, पटना ने आज घूसखोरी के मामले में भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर (बिहार) के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह को 2.5 वर्ष की कठोर कारावास (आरआई) के साथ 30,000/- रु. जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) आरोपी श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध दिनाँक 19.03.2010 को तत्काल मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि आरोपी ने बिल पास करने के लिए दाउदनगर, औरंगाबाद के शिकायतकर्ता से 5000/- रु. की माँग की। इसके पश्चात, सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 5000/- रु. की मांग करने एवं स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। जांच पूर्ण होने के पश्चात, सीबीआई ने उक्त आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 28.09.2010 को आरोप पत्र दायर किया। विचारण के पश्चात अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया एवं उन्हें तदनुसार सजा सुनाई।
गुरुवार, 14 नवंबर 2024
Home
बिहार
पटना : घूसखोरी के एक मामलें में FCI प्रबंधक को 2.5 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 30,000 का जुर्माना
पटना : घूसखोरी के एक मामलें में FCI प्रबंधक को 2.5 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 30,000 का जुर्माना
Tags
# बिहार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
बिहार
Labels:
बिहार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें