पटना : लोकगायिक और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर पर एफ आई आर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 4 मई 2025

पटना : लोकगायिक और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर पर एफ आई आर

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पटना,(आलोक कुमार).भारत के लोग भारतीय दंड संहिता (IPC) काे आसानी समझने व पालन करने में अभ्यस्त हो गए थे.इस बीच एन.डी.ए.सरकार ने आईपीसी के स्थान पर बीएनएस एक्ट एक नया कानून ला दी. जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 भी कहा जाता है, यह कानून 25 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया था और इसे 1 जनवरी, 2024 को लागू किया गया. बीएनएस में विभिन्न अपराधों, उनकी सजा और प्रक्रिया के लिए नई धाराएं शामिल हैं. बिहार चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर ‘बिहार में का बा?’ और ‘बिहार में ई बा’ का जबरदस्त क्रेज देखा गया. बिहार में का बा? गीत गाकर लोकगायिक और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर ने काफी सुर्खियां बंटोरी थीं. वहीं अपने नये गीत के कारण नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में आ गयी हैं, पर इस बार नेहा अपने नये गीत से विवादों में घिरती दिख रही हैं.


उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेहा के खिलाफ इस वीडियो को लेकर अभय सिंह नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है. राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) की 10 अलग-अलग धाराओं और आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन पर बीएनएस की धारा 196 (1) (a), धारा 196 (1) (b), धारा 197 (1) (a), धारा 197 (1) (b), धारा 197 (1) (c), धारा 197 (1) (d), धारा 353 (1) (c), धारा 353 (2), धारा 302, धारा 152 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 69a के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. धारा 152 भारतीय दंड संहिता (IPC) की एक धारा है जो दंगा, उपद्रव या अन्य असामाजिक गतिविधियों को दबाने के दौरान लोक सेवक (जैसे पुलिस अधिकारी) पर हमला करने या उनकी ड्यूटी में बाधा डालने से संबंधित है. यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे सजा मिल सकती है, जिसमें जेल या जुर्माना शामिल हो सकता है. धारा 152 (BNS): इसमें अनिवार्य जुर्माने के साथ आजीवन कारावास या अधिकतम सात वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान है.

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