मधुबनी : अभी तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से 496634 गणना प्रपत्र का किया गया संग्रहण - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 7 जुलाई 2025

मधुबनी : अभी तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से 496634 गणना प्रपत्र का किया गया संग्रहण

  • कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी संबंधित  निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना ब्लॉक या पंचायत स्तर पर किसी भी अधिकारी की छुट्टी स्वीकृत नहीं करेगा।

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मधुबनी- 07 जुलाई (रजनीश के झा)। मधुबनी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र का वितरण तेजी के साथ किया जा रहा है। बीएलओ एवं बीएलओ सहायक के द्वारा प्रपत्र भरने में सहयोग भी किया जा रहा है और भरे हुए प्रपत्र का संग्रह भी तेजी से हो रहा है। अभी तक मधुबनी के सभी विधानसभा क्षेत्रों से अब तक 496634 गणना प्रपत्र का संग्रहण भी किया जा चुका है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा विशेष_गहन_पुनरीक्षण लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जिलाधिकारी सहित तमाम वरीय पदाधिकारी  विशेष गहन पुनरीक्षण के अभियान को लेकर अपने क्षेत्र भ्रमण के क्रम मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे है,साथ ही मतदाताओं से मिलकर उनका फीड बैक भी ले रहे है। जिलाधिकारी ने कहा कि 07 जनवरी  को प्रकाशित निर्वाचक सूची में जिन मतदाताओं के नाम शामिल हैं, सभी को  फॉर्म भरना है। यह कार्य निर्वाचक सूची की शुद्धता के लिए करना आवश्यक है। फॉर्म 26 जुलाई तक भरे जाने हैं। अभी 19 दिन शेष है।उन्होंने बताया है कि इस कार्य में पर्याप्त संख्या में बीएलओ सहयोगी  बीएलओ को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है जिसे कोई भी देख सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि संग्रहण किए गए फॉर्म का तेजी के साथ अपलोड भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि हाउस टू हाउस सर्वेक्षण का कार्य 25 जून से प्रारंभ हुआ है जो 26 जुलाई तक चलेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 01अगस्त को कराया जाएगा। इसके पश्चात दावा-आपत्ति की अवधि 01अगस्त से 01 सितंबर तक निर्धारित की गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। जिला पदाधिकारी, आनंद शर्मा ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर  निर्देश दिया है है कि कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी संबंधित  निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना ब्लॉक या पंचायत स्तर पर किसी भी अधिकारी को छुट्टी स्वीकृत नहीं करेगा। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान में ये विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट) के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार करवाई की जाएगी।

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