मधुबनी : धावा दल ने तीन बाल श्रमिक को कर मुक्त - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 4 दिसंबर 2025

मधुबनी : धावा दल ने तीन बाल श्रमिक को कर मुक्त

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मधुबनी (रजनीश के झा)। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में श्रम अधीक्षक मधुबनी  दिनेश कुमार के नेतृत्व में मधुबनी  जिलांतर्गत सभी अनुमंडल क्षेत्र में श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु गहन छापेमारी की गई। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जयनगर अश्वनी राज ने बताया कि छापेमारी के क्रम मे जयनगर से  03 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है जिसमे खान सर्विस स्टेशन  से 01, दानिस बेल्डिंग वर्क शॉप से 01, और  वाशिंग एंड टायर सेंटर से 01 कार्यरत बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मधुबनी के समक्ष उपस्थापित किया गया है  एवं दोषी नियोजको के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिक दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक  20000 की दर से जुर्माना जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 3 एवं 3 ए के उल्लंघन के विरुद्ध  उनसे 20000 से 50000 रू0 जुर्माना का प्रावधान है।  साथ ही उन्होने बताया नियोजक द्वारा बाल श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम भुगतान करने के विरुद्ध  10 गुना मुआवजा के साथ दावा पत्र संबंधित न्यायालय में दायर कर दिया जाएगा।

       

आज के धावादल के टीम में अश्विनी कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जयनगर, गोविंद कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका, हितेश कुमार भार्गव कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खजौली, अभिषेक  कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पंडौल,  सिद्धार्थ कुमार,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हारलाखी, सिद्दार्थ कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हरलखी,  रत्न कुमारी, सर्वों प्रयास संस्था के प्रतिनिधि शामिल थे। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जयनगर ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है, तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000/ तक का जुर्माना और दो वर्षों का कारावास का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 मे  मधुबनी जिले मे विभिन्न नियोजनो मे कार्यरत अबतक 23 बाल श्रमिको को विमुक्त कराया जा चुका है तथा उनके पुनर्वास की प्रक्रिया की जा रही है। बाल श्रमिको के विमुक्ति हेतु धावा दल का संचालन आगे भी जारी रहेगा।

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