- सुरक्षा के लिए 'डायल बिफोर यू डिग' का पालन करने की अपील
पाइपलाइन के रास्ते पर पहले से चेतावनी बोर्ड, निशान और इमरजेंसी संपर्क नंबर लगे होने के बावजूद, संबंधित ठेकेदार ने खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस को कोई सूचना नहीं दी और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट सौंपी। सरकारी नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या एजेंसी अगर खुदाई का काम करने जा रही है तो उसे पहले नगर निगम या सिटी गैस कंपनी को 'डायल बिफोर यू डिग' नंबर पर सूचना देना जरूरी है। इस मामले में बिना सूचना दिए खुदाई की गई, जिस पर थिंक गैस ने संबंधित पार्टी के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। मौजूदा कानून के अंतर्गत आईपीसी की धारा 285 और 336 के तहत इस तरह की लापरवाही एक अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और ₹25 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और आम लोगों से अपील करता है कि खुदाई करने से पहले सुरक्षा नियमों का पालन करें। खुदाई से पहले थिंक गैस से संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2022 999 पर संपर्क करें।

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