जनगणना-2027 जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भी अनियमितता
जिलाधिकारी के संज्ञान में आया कि संबंधित कर्मियों द्वारा राजस्व से जुड़े कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब किया जा रहा था। साथ ही “भारत जनगणना–2027” जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई गई। उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी और कार्य के प्रति उदासीन रवैये को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई।
आचरण नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन
जिलाधिकारी के आदेशानुसार श्री आशीष देव (अंचल कार्यालय, खजौली) एवं श्री राजेश कुमार (अंचल कार्यालय, झंझारपुर) को बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्रमशः खजौली एवं मधेपुर निर्धारित किया गया है।
24 घंटे में आरोप पत्र, त्वरित जांच के निर्देश
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोनों कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र 24 घंटे के भीतर निर्गत किया जाए तथा निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोष सिद्ध होने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा निर्देशों की अवहेलना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी को अपने दायित्वों का ईमानदारी एवं तत्परता से निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है।

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