नई दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप कथित रूप से ‘रीट्वीट’ करने के मामले में शिक्षाविद् मधु पूर्णिमा किश्वर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि ‘‘रचनात्मक आलोचना करने और ट्रोल करने’’ के बीच अंतर है। अदालत ने कहा कि किश्वर के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं, इसलिए इसके परिणाम व्यापक हो सकते हैं।
शनिवार, 30 मई 2026
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दिल्ली : HC ने सोशल मीडिया वीडियो क्लिप मामले में मधु किश्वर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
दिल्ली : HC ने सोशल मीडिया वीडियो क्लिप मामले में मधु किश्वर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
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