- उपभोक्ताओं की सुविधा, पारदर्शिता एवं सुचारु वितरण सुनिश्चित करने हेतु दिए गए कई महत्वपूर्ण निर्देश।
बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए
🔹 किसी भी गैस एजेंसी पर गैस प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं की अनावश्यक कतार नहीं लगनी चाहिए। एजेंसियां व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करें।
🔹 यदि गैस समाप्त होने के बाद भी कोई उपभोक्ता अनियमित तरीके से कतार लगाकर वितरण में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित करते हुए उनके उपभोक्ता नंबर को ब्लॉक अथवा सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी।
🔹 नियमित एवं वास्तविक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
🔹 जिन एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से होम डिलीवरी नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
🔹 एक उपभोक्ता को एक बार में केवल एक गैस सिलेंडर की ही होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सके।
🔹 सभी गैस एजेंसियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि बिना डीएसी (DAC) नंबर के किसी भी प्रकार की गैस आपूर्ति नहीं की जाए।
🔹 जिन उपभोक्ताओं का अब तक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं हुआ है, उन्हें अविलंब e-KYC कराने की अपील की गई। बिना e-KYC वाले उपभोक्ताओं को भविष्य में गैस आपूर्ति बाधित हो सकती है।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि गैस वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की लापरवाही, कालाबाजारी अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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