- कंपनी ने सुरक्षा हेतु 'खुदाई से पहले सूचित करें' के प्रति जागरूकता का आह्वान किया
थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरेलू उपयोग हेतु पाइप्ड प्राकृतिक गैस और परिवहन उपयोगकर्ताओं हेतु संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक सुदृढ़ पाइपलाइन अवसंरचना स्थापित की है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले रूट मार्कर, चेतावनी संकेत और आपातकालीन संपर्क बोर्ड मौजूद होने के बावजूद, खुदाई कार्य में लगे ठेकेदार ने कार्य शुरू करने से पहले थिंक गैस को सूचित नहीं किया और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी तीसरे पक्ष को खुदाई कार्य करने से पहले नगर निगम प्राधिकरण या सिटी गैस वितरण कंपनी को 'खुदाई से पहले सूचित करें' संपर्क नंबर के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है। यह घटना कंपनी को पूर्व सूचना दिए बिना घटित हुई, जिसके चलते थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता की धारा 285 और 336 के अंतर्गत, इस प्रकार की अनधिकृत क्षति एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास और 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और व्यक्तियों से इस सुरक्षा आवश्यकता का पालन करने का आग्रह करती है। किसी भी खुदाई गतिविधि से पहले थिंक गैस से संपर्क करने हेतु टोल-फ्री नंबर 18001025107 है।

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