दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में उच्च न्यायालय 12 अक्टूबर को ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 23 सितंबर 2026

दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में उच्च न्यायालय 12 अक्टूबर को ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा

National-herald-hearing
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह 12 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। गांधी परिवार के वकील के तारीख मांगने के बाद न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले को अगले महीने के लिए सूचीबद्ध किया। ईडी के वकील ने कहा कि यह मामला जरूरी है और कांग्रेस नेता बार-बार सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, गांधी परिवार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछली तारीख पर न्यायाधीश उस समय अदालत में नहीं थे और ‘‘कोर्ट मास्टर’’ ने अगली तारीख नौ अक्टूबर तय की थी। हालांकि, बाद में उन्हें जानकारी मिली कि अब इसे 22 सितंबर के लिए तय किया गया है और जरूरी होने के मामले पर हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आज की तारीख उनकी जानकारी के बिना तय की गई। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “मैं अदालत से जल्द सुनवाई की तारीख तय करने का आग्रह कर रहा हूं क्योंकि यह मामला जरूरी है और हम बार-बार अदालत से इस पर सुनवाई करने का अनुरोध कर रहे हैं। अगर यह जरूरी नहीं है, तो इसे 2030 में सुन लीजिए... मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर श्रीमान (कपिल) सिब्बल तारीख चाहते हैं, तो इसे अक्टूबर के पहले हफ्ते में रखा जाए।” 


उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अधीनस्थ अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संज्ञान नहीं लिया था और इसी वजह से, प्रतिवादी (गांधी परिवार और अन्य) पीएमएलए अधिकरण से संपत्ति की कुर्की हटाने की मांग कर रहे हैं। विधि अधिकारी ने कहा, “अगर अगली तारीख पर भी मामले की सुनवाई नहीं होती है, तो मैं अदालत से किसी अंतरिम आदेश का अनुरोध करूंगा।” उन्होंने आगे कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर उन्हें अपनी दलीलें शुरू करने की अनुमति दी जाए। ईडी के वकील ने कहा, “हर बार वे सुनवाई टालने की मांग करते हैं, जो एक समस्या है।” अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की। साथ ही, वरिष्ठ वकील आर.एस. चीमा ने अदालत को बताया कि गांधी परिवार ने ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, साथ ही सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और निजी कंपनी 'यंग इंडियन' पर साज़िश रचने और धन शोधन का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (एजेएल) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की। एजेएल 'नेशनल हेराल्ड' अखबार प्रकाशित करती थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि 'यंग इंडियन' में गांधी परिवार के पास 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले एजेएल की संपत्ति "धोखाधड़ी" से ले ली।

कोई टिप्पणी नहीं: