पटना : अप्रशिक्षित शिक्षकों की जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शनिवार, 3 अक्टूबर 2026

पटना : अप्रशिक्षित शिक्षकों की जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश

untraind-tracher-discharge-bihar
पटना । बिहार में अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है. निदेशक ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. वहीं 31 मार्च 2015 के पहले नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है. विभागीय आदेश के अनुसार, 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त ऐसे प्रारंभिक शिक्षक, जिन्होंने अब तक अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण हासिल नहीं किया है, उनकी सेवा समाप्त की जाएगी. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में की जा रही है. इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों को भेज दिए गए हैं, ताकि आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके.


पुराने शिक्षकों को 2028 तक की मोहलत

वहीं, 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पूरा करने के लिए राहत दी गई है. ऐसे शिक्षकों को 31 मार्च 2028 तक अनिवार्य रूप से डीएलएड प्रशिक्षण हासिल करना होगा. यानी उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी अनिवार्यता पूरी करनी होगी.

कोई टिप्पणी नहीं: