करो़डों रूपये के चारा घोटाला मामले में केन्द्रयी जांच ब्यूरों (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 18 आरोपियों को दो से छह साल की सजा सुनाई। अदालत ने रांची कोषागार से फर्जी तरीके से 8.60 करो़ड रूपये निकालने के लिए आरोपियों पर 26 लाख रूपये का जुर्माना भी किया।
सीबीआई की अदालत के विशेष न्यायाधीश एस.के.दुबे ने गुरूवार को 48 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इनमें से आठ को उसी दिन से तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी। अन्य दोषियों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में कुल 58 आरोपी थे जिनमे से चार की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
चारा घोटाले का खुलासा वर्ष 1996 में बिहार में हुआ था। बिहार से वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद 61 मामलों को झारखंड स्थानांतरित कर दिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत अब तक 32 मामलों में फैसला सुना चुकी हैं।
गुरुवार, 17 दिसंबर 2009
चारा घोटाला मामले में १८ को सजा !
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