सीबीआई की विशेष अदालत ने निठारी कांड के आरोपी मोनिन्दर सिंह पंढेर के नौकर सुरेंद्र कोली को रचना हत्या मामले में आज फांसी की सजा सुनाई और तीन हजार रूपये जुर्माना किया।
सीबीआई के वकील जेपी शर्मा ने बताया, ‘‘सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डा. ए के सिंह की अदालत ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए सुरेंद्र कोली को फांसी और तीन हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।’’ सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कोली को कल भारतीय दंड संहिता की धारा 302 :हत्या: 364 :हत्या के लिए अपहरण: 201 :साक्ष्य मिटाने: और धारा 376 :बलात्कार: के तहत दोषी ठहराया था।
कोली के खिलाफ सीबीआई ने 13 जून 2007 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद विशेष अदालत में 122 दिन सुनवाई हुई और कुल 47 गवाह अदालत के समक्ष पेश हुए। बचाव पक्ष की ओर से एकमात्र गवाह पंढेर का चालक मानसिंह रहा।
मंगलवार, 28 सितंबर 2010
निठारी कांड में सुरेन्द्र कोली को सजाए मौत !!
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