बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रूपए के फर्जी स्टांप पेपर घोटाला मामले में मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को आज सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
विशेष अदालत के न्यायाधीश चंद्रशेखर पाटिल ने इस मामले में 16 अन्य आरोपियों को पांच साल के सश्रम करावास की सजा सुनाई.
तेलगी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 256 और 259 के तहत दो आरोपों के लिए 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया जबकि 16 अन्य पर 10..10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया. इस कांड के सूत्रधार तेलगी को 14 सितंबर को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था. इन सभी के खिलाफ सन् 2001 में माडिवाला थाने में मामला दर्ज हुआ था. तेलगी को देशभर में 46 अन्य ऐसे ही मामलों में दोषी ठहराया गया है. इनमें सात मामले बेंगलूर के हैं.
शनिवार, 18 सितंबर 2010
तेलगी को सात साल सश्रम कारावास
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