
अब 18 वर्ष की आयु से कम की पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने को बलात्कार माना जाएगा। सरकार इसके लिए जरूरी कानूनी संशोधन करने की तैयारी में है। मौजूदा कानून में यदि पत्नी 15 वर्ष से कम की नहीं है तो जबरन यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाता। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि इस संबंध में कोई आयु सीमा नहीं दी जानी चाहिए। आयोग ने प्रस्ताव किया था कि भारतीय दंड संहिता में वैवाहिक बलात्कार को दंडनीय अपराध करार दिया जाना चाहिए।
आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने कहा, बलात्कार कानूनों में संशोधन कर वैवाहिक बलात्कार को शामिल किए जाने का प्रस्ताव 18 अगस्त को भेजा गया था। उन्होंने कहा, आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि आईपीसी की धारा 375 में इस अपवाद को खत्म कर वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार अपराध की परिधि में लाया जाना चाहिए।
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