सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग कानून लागू करने के लिए ज्यादा समय देने से साफ मना कर दिया है। उसने सरकार को आदेश दिया है कि वह दो दिन के भीतर इसे अधिसूचित करे। कानून के तहत गुटका तथा अन्य तंबाकू उत्पादों की प्लास्टिक पैकेज पर रोक लगाई जानी है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के एक जूनियर वकील ने कहा कि नियम तो सितंबर में ही बनाए जा चुके हैं। लेकिन कानून लागू करने के लिए केवल एक औपचारिक अधिसूचना की जरूरत है। जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘हम आपको और ज्यादा समय देने नहीं जा रहे। और समय देने का सवाल ही नहीं उठता। आपको दो दिनों में कानून को अधिसूचित करना होगा। आप अपनी जोखिम पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेंगे।’ अदालत ने गुटका तथा पान मसाला निर्माताओं की अपील पर 7 दिसंबर को जारी आदेश में कहा था कि सरकार आठ हफ्ते के भीतर कानून बनाए। यह समय सीमा 4 फरवरी को समाप्त हो रही है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के एक जूनियर वकील ने कहा कि नियम तो सितंबर में ही बनाए जा चुके हैं। लेकिन कानून लागू करने के लिए केवल एक औपचारिक अधिसूचना की जरूरत है। जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘हम आपको और ज्यादा समय देने नहीं जा रहे। और समय देने का सवाल ही नहीं उठता। आपको दो दिनों में कानून को अधिसूचित करना होगा। आप अपनी जोखिम पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेंगे।’ अदालत ने गुटका तथा पान मसाला निर्माताओं की अपील पर 7 दिसंबर को जारी आदेश में कहा था कि सरकार आठ हफ्ते के भीतर कानून बनाए। यह समय सीमा 4 फरवरी को समाप्त हो रही है।

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