महाराष्ट्र विधानसभा ने बुधवार रात एक ऐतिहासिक विधेयक को पारित किया, जिसमें राज्य की पंचायतों, जिला परिषदों, नगर निगमों और नगर परिषदों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।
बंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 और महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम 1961 में संशोधन करके स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण को कुल सीटों का 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
विधेयक को चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान पार्टी लाइन से उपर उठकर सभी दलों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया।
ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत छह से सात राज्यों ने पहले ही स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून को पारित किया है। उन्होंने विधेयक को महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम बताया।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें