
बिहार में पूर्णियां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज किशोर केशरी हत्याकांड में सीबीआई ने इस मामले की जेल में बंद नामजद अभियुक्त रूपम पाठक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला पाते हुए पटना की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया और सोमवार को रूपम तथा एक अन्य नामजद अभियुक्त नवलेश पाठक की पटना की विशेष अदाल में पहली पेश हुई।
पटना स्थित सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कुमार की अदालत में यह आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग के तहत केवल रूपम पाठक के खिलाफ दायर किया गया है। प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नवलेश के खिलाफ इस मामले में संलिप्तता का ठोस सबूत अभी तक नहीं पाते हुए अनुसंधान जारी रखा गया है।
गौरतलब है कि 04 जनवरी 2011 को पूर्णियां के खजांची हाट थाने में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 120.बी के तहत एक आपराधिक षडयंत्र के तहत विधायक की हत्या किए जाने के आरोपों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की दर्ज प्राथमिकी में एक स्थानीय स्कूल की संचालिका रूपम पाठक और एक पत्रकार नवलेश पाठक के अलावा अग्यात वाहन के चालक को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
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