बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐक्टर शाइनी आहूजा को अपनी घरेलू नौकरानी से रेप के मामले में बुधवार को जमानत दे दी। तकरीबन एक महीने पहले निचली अदालत ने इस मामले में शाइनी को दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट के जज जस्टिस ए.आर.जोशी ने शाइनी को जमानत देते हुए 50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने को कहा। जोशी ने कहा , ' फिलहाल उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। हालांकि ऐक्टर से अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने के लिए कहा गया है। '
शाइनी को बॉम्बे सेशन कोर्ट ने 30 मार्च को दोषी ठहराया था। बाद में शाइनी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। शाइनी के वकील शिरीष गुप्ते ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि ऐक्टर के खिलाफ रेप के आरोप नहीं होने के बाद भी उन्हें दोषी ठहराया गया है।
नौकरानी ने निचली अदालत में कहा था कि उसके साथ रेप नहीं किया गया और उसने रेखा माने नाम की महिला के कहने पर पुलिस के सामने बयान दिया था, जिसकी शाइनी के साथ दुश्मनी थी। निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर शाइनी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई, जबकि शिकायत करनेवाली महिला अपने बयान से पलट गई थी।
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