उच्च न्यायलय ने साईनी को दी राहत. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 27 अप्रैल 2011

उच्च न्यायलय ने साईनी को दी राहत.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐक्टर शाइनी आहूजा को अपनी घरेलू नौकरानी से रेप के मामले में बुधवार को जमानत दे दी। तकरीबन एक महीने पहले निचली अदालत ने इस मामले में शाइनी को दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट के जज जस्टिस ए.आर.जोशी ने शाइनी को जमानत देते हुए 50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने को कहा। जोशी ने कहा , ' फिलहाल उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। हालांकि ऐक्टर से अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने के लिए कहा गया है। '

शाइनी को बॉम्बे सेशन कोर्ट ने 30 मार्च को दोषी ठहराया था। बाद में शाइनी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। शाइनी के वकील शिरीष गुप्ते ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि ऐक्टर के खिलाफ रेप के आरोप नहीं होने के बाद भी उन्हें दोषी ठहराया गया है।

नौकरानी ने निचली अदालत में कहा था कि उसके साथ रेप नहीं किया गया और उसने रेखा माने नाम की महिला के कहने पर पुलिस के सामने बयान दिया था, जिसकी शाइनी के साथ दुश्मनी थी। निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर शाइनी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई, जबकि शिकायत करनेवाली महिला अपने बयान से पलट गई थी।

कोई टिप्पणी नहीं: