
बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रभारी मुकुल वासनिक पर मुजफ्फरपुर जिले के रमेश चंद्र मालवीय की अदालत ने शुक्रवार, 6 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मुकुल वासनिक पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बेचने और अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के साथ दुर्व्यव्यहार करने का आरोप लगा था, जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए मुकुल वासनिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाया था कि अक्तूबर 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट के बदले कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 लाख रुपये की मांग की गयी थी. साथ ही जिले के सिकन्दरपुर स्टेडियम में राहुल गांधी के चुनावी सभा के दौरान मुकुल वासनिक ने सुधीर ओझा को काफी अपमानित भी किया था.
इससे दुखी होकर सुधीर कुमार ओझा ने मुकुल वासनिक के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराया. अदालत ने जनवरी 2011 को वासनिक के खिलाफ धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार मामले पर उन्हें सम्मन जारी करते हुए कोर्ट में उपस्थिति होने का आदेश दिया लेकिन वासनिक हाज़िर नहीं हुए. कोर्ट ने फिर से 7 अप्रैल 2011 को उन्हें हाज़िर होने का समन जारी किया लेकिन वो फिर भी हाज़िर नहीं हुए. इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार, 6 मई 2011 को उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं.
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