इंजीनियर मनोज गुप्ता क़त्ल केस में अदालत ने विधायक शेखर तिवारी समेत 9 अन्य करीबियों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। विधायक की पत्नी विभा को ढ़ाई साल की सजा सुनाई गई है। 23 दिसंबर 2008 को इंजीनियर मनोज गुप्ता को बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद इंजीनियर संघ समेत कई संगठनों ने कड़ा विरोध किया था।
विधायक समेत इन सभी पर आरोप है कि चंदा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने इंजीनियर मनोज गुप्ता से भी एक रकम मांगी। जब उन्होंने मना किया तो उनकी बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया। कथित तौर पर विधायक चंदा मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन के लिए कर रहे थे। यह मामला पिछले दो साल से लखनऊ की एक विशेष अदालत में चल रहा था।

2 टिप्पणियां:
Late but Sure, Aaj v log bhagwan ke upar vishwas kar sakte hain.
उम्मीद है कि ये आगे चल कर छूटेंगे नहीं
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