एंडोसल्फान याचिका पर केन्द्र को नोटिस. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 2 मई 2011

एंडोसल्फान याचिका पर केन्द्र को नोटिस.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में एंडोसल्फान कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा।मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया, न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन एवं न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने केन्द्र को नोटिस जारी कर सोलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम को 11 मई को अगली सुनवाई में उपस्थिति रहने को कहा।

वरिष्ठ वकील वेणुगोपाल ने माकपा की युवा इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) द्वारा दायर याचिका से कोर्ट को अवगत कराया, जिसके बाद पीठ ने यह आदेश पारित किया। डीवाईएफआई ने अपनी याचिका में कोर्ट से एंडोसल्फान को मौजूदा रूप में या बाजार में किसी अन्य रूप में बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

डीवाईएफआई ने दलील दी कि एक बड़ा तबका एंडोसल्फान के इस्तेमाल से सीधे प्रभावित हुआ है और 81 देशों में इस पर पहले ही प्रतिबंध लग चुका है, जबकि अन्य 12 देशों ने इस पर रोक नहीं लगाई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि विभिन्न अध्ययनों में यह बात सामने आई कि एंडोसल्फान मानव विकास को भी प्रभावित कर सकता है। उसने इस संबंध में केरल के कसारगोड जिले में स्वास्थ्य को हुए गंभीर नुकसान का उदाहरण दिया। डीवाईएफआई ने कहा कि एंडोसल्फान एकमात्र ऐसा कीटनाशक है, जिसका इस्तेमाल 20 वर्ष से कसारगोड में काजू की खेती में किया जा रहा है और इससे वहां पर्यावरण संक्रमित हुआ है।

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