चारा घोटाले में आरोप मुक्त नहीं किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा समेत 11 अभियुक्त हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकील ने सीबीआई कोर्ट से उचित समय देने की गुहार लगाई थी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार जैन ने समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर रखी है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को चारा घोटाले में लालू यादव समेत सभी आरोपियों पर आरोप गठन किया जाना था। लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा समेत सभी आरोपी सही समय पर कोर्ट पहुंचे और अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील करने के लिए समय देने की गुहार लगाई। सोमवार को ही रिटायर हो रहे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार जैन ने वकीलों की जिरह सुनने के बाद उचित समय प्रदान कर दिया। मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि एक ही अपराध के लिए दो अभियोजन नहीं हो सकता। झारखंड में इसी से जुड़े 5 मामले चल रहे हैं। ऐसे में आरोप का गठन सही नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ही कोर्ट से बाहर निकल गए।
भागलपुर कोषांग से 1996 में हुए 45 लाख रुपये के अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, आरके राणा, जगदीश शर्मा सहित 36 लोग आरोपी हैं। जिनमें दो की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में 11 आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट से आरोप मुक्त करने के लिए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट ने 18 अगस्त को इसे खारिज कर दिया था और सोमवार को आरोप गठित करने का दिन तय किया था। बहरहाल अब हाईकोर्ट के रूख पर ही इस केस की दिशा तय होगी।
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