इलाहाबाद हाई कोर्ट सोमवार को नोएडा एक्सटेंशन के पतवारी गांव मामले की सुनवाई करेगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस गांव के जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया था और बाद में मामले को बड़े बेंच को सौंप दिया था. इससे 20,000 फ्लैटों का निर्माण अधर में पड़ गया था.
हाईकोर्ट ने 12 अगस्त तक किसानों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आपस में बातकर मामले को सुलझाने के लिए भी कहा था. इसी के तहत कई किसानों ने अथॉरिटी के साथ समझौता कर लिया. उन्हें प्रति वर्ग मीटर साढ़े पांच सौ रुपए ऊपर से मिलना तय हुआ.
इसके अलावा किसानों को उनसे लिए गए जमीन के एवज में 8 फीसदी विकसित प्लॉट दिए जाएंगे.
इलाके में पड़ने वाले स्कूल और कॉलेजों में यहां के किसानों के बच्चों के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी. हालांकि अब भी कई किसान हैं जो अपनी जमीन अथॉरिटी को देने को तैयार नहीं हैं.
उनका कहना है कि इस इलाके के सांसद ने अपने जान पहचान वाले अपनी पार्टी के किसानों के साथ ही समझौता किया है.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें