कर्नाटक में लोकायुक्त की विशेष कोर्ट ने अवैध खनन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनकी पत्नी अनिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को इस मामले में हुई सुनवाई में दोनों उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि 5 सितंबर को उन्हें पेश होना होगा।
जस्टिस एनके सुधींद्र राव ने कहा कि अगली बार उनके अनुपस्थित होने पर उनकी कोई दलील नहीं मानी जाएगी। राज्य में अवैध खनन मामले में आई रिपोर्ट में कुमारस्वामी को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें लोकायुक्त कोर्ट ने समन जारी किया गया था। वहीं विश्वभारती हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी को भूमि आवंटन मामले में अनिता कुमारस्वामी को भी समन जारी कर कोर्ट में पेश होने को कहा था। इसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले जस्टिस केएन केशवनारायण ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को इस मामले में स्टे देने संबंधी याचिका खारिज कर दी।
वकील विनोद कुमार ने अपनी शिकायत में कुमारस्वामी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जनताकल खनन कंपनी के लाइसेंस को पुन: जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया था। विश्वभारती हाउ¨सग को आपरेटिव सोसायटी को बहुत सी भूमि आवंटित की थी। हैदराबाद आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने हजारों करोड़ रुपए के सत्यम कम्प्यूटर घोटाला मामले के मुख्य आरोपी बी.रामलिंग राजू और सात अन्य लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जज समुद्रला गोविन्दराजुलु ने मामले में जिरह पूरी होने के बाद मंगलवार को जमानत याचिका खारिज कर दी। एक महीने में यह चौथा मौका है जब राजू और अन्य लोगों की याचिका अलग-अलग कोर्ट ने रद्द की हैं।
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