प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने संबंधी याचिका खारिज. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 31 अगस्त 2011

प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने संबंधी याचिका खारिज.


नोट के बदले वोट प्रकरण में प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने संबंधी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट पर कानून के दुरुपयोग के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

जस्टिस अजित भरिहोक ने कहा, यह याचिका दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दाखिल की गई थी। यह कानून का दुरुपयोग है। जस्टिस भरिहोक ने एडवोकेट संतोष कुमार सुमन से 15 दिन के अंदर यह जुर्माना प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने के लिए कहा है। 

सुमन ने सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आदेश में नोट के बदले वोट प्रकरण में प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की मांग को नामंजूर कर दिया गया था।

1 टिप्पणी:

C.N. Khadga ने कहा…

prime minister bhi bhrastachar kar sakte hai. is tathya ko swikar karlena chahiye. lokpal me prime minister aur justice ko government ne alag rakhne ki jo kosis ki thi usike falaswarup delhi high court ne pm ke khilaf ke is writ ko kharij kiya hai. chor chor mausere bhai.