प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले में कलेंगनर टीवी को कथित तौर पर दी गई 200 करोड़ रुपये की रिश्वत के संबंध में 5 कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाने और अचल संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि डाइनामिक्स रीयल्टी, कॉनवुड कंस्ट्रक्शंस, एवरस्माइल कंस्ट्रक्शंस, निहार कंस्ट्रक्शंस और डीबी रीयल्टी के बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई है और इनकी अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी।
इन निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निदेशालय ने इस संबंध में विभिन्न संपत्तियों की पहचान की थी और औपचारिक आदेश मंगलवार को जारी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि मनी लांडरिंग रोधी कानून के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और कानून के तहत इन्हें अपराध का प्रतिफल का माना जाएगा।
2जी मामले में यह कुर्की का पहला आदेश है। सीबीआई के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि शाहिद उस्मान बलवा की स्वान टेलीकाम को लाइसेंस देने के लिए 200 करोड़ रुपये के घूस की रकम बलवा की डीबी रीयल्टी द्वारा सिनेयुग फिल्म्स और कुसेगांव फ्रूटस एंड वेजिटेबल्स के जरिए द्रमुक संचालित कलेंगनर टीवी को पहुंचाई गई
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