धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में स्वामी अग्निवेश की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं. पवित्र अमरनाथ यात्रा पर टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक मामले में हरियाणा के हिसार जिले में हांसी के उपमण्डलीय न्यायिक दंडाधिकारी अश्वनी कुमार महता ने स्वामी अग्निवेश को 19 सितम्बर तक गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक अमरी सिंह को आदेश जारी कर दिए.
कोर्ट ने शुक्रवार को ही मामले की सुनवाई के दौरान अग्निवेश को पेश करने के लिए कहा था. सोमवार को कोर्ट में मामले के इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर दलबीर ने कहा कि वह दो बार अग्निवेश के जंतर-मंतर (दिल्ली) स्थित कार्यालय पर जाने के बावजूद वह वहां नहीं मिले. इस पर कोर्ट ने कहा कि डीएसपी खुद अग्निवेश को गिरफ्तार कर 19 सितंबर तक कोर्ट में पेश करें.
सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीन तायल ने 23 मई, 2011 को कोर्ट में इस्तगासा दायर कर स्वामी अग्निवेश के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज करने की अपील की थी. उधर, कथित रूप से किसी कपिल से टीम अन्ना के खिलाफ बातें करते अग्निवेश का वीडियो सामने आने के बाद जनता भी उनसे नाराज हो गई है. सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद सहित देश के कई शहरों में अग्निवेश के पुतले फूंके गए और उनके विरोध में नारे लगाए गए. टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से यह साफ कर दिया है कि अग्निवेश अब टीम के सदस्य नहीं रह गए हैं.
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