कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम बी.एस. येदयुरप्पा की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। अग्रिम जमानत की याचिका रद्द हो जाने के बाद येदयुरप्पा के गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ गई है।
गलत तरीके से जमीन की अधिसूचना रद्द करने के मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदयुरप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। वकील सिराजिन बाशा ने येदयुरप्पा पर बेंगलुरु विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत जमीन की अधिसूचना रद्द के मामले में अनियमितता का आरोप लगाया था। इस मामले में राज्यपाल एच.आर. भारद्वाज ने येदयुरप्पा के खिलाफ मामला चलाने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद येदयुरप्पा अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे।
कर्नाटक के लोकायुक्त अदालत ने भी सोमवार को जमीन घोटाले के मामले येदयुरप्पा और 8 लोगों के खिलाफ सम्मन जारी किया है और उन्हें 29 अगस्त को पेश होने को कहा है। लोकायुक्त स्पेशल कोर्ट के जज एन.सुधींद्र राव ने येदयुरप्पा, उनके बेटे बी.वाई. राघवेन्द्र, बी.वाई विजेन्द्र, दामाद आर.एन. सोहन कुमार, विधायक हेमचंद्र सागर, पूर्व आवास मंत्री एस.एन. कृष्णानैया शेट्टी और चार अन्य के खिलाफ समन जारी किया है और उन्हें 29 अगस्त तक अदालत के सामने पेश होने को कहा है।
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