हैंड हेल्ड बिलिंग मशीनें लगाने का निर्णय. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 29 अक्तूबर 2011

हैंड हेल्ड बिलिंग मशीनें लगाने का निर्णय.


अब रेलवे स्टेशनों पर विक्रेता मनमानी कीमत पर खाने-पीने का सामान नहीं बेच सकेंगे। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए रेलवे ने सभी वेंडरों के पास हैंड हेल्ड बिलिंग मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। स्टेशनों पर स्थाई रूप से स्टॉल लगाने वालों व चलती-फिरती ट्रॉलियों पर सामान बेचने वालों को इस मशीन का उपयोग कर यात्री को बिल देना होगा। पहले चरण में ए-1, ए व सी श्रेणी के स्टेशनों पर इन मशीनों को लगाया जाएगा। अगले चरण में अन्य श्रेणी के स्टेशनों पर भी इसे लागू किया जाएगा।

रेलवे बोर्ड ने संबंधित रेल प्रबंधकों को निर्देश देकर कहा है कि ए-1 यानी भोपाल स्टेशन तथा ए श्रेणी अर्थात हबीबगंज, इटारसी, बीना व विदिशा जैसे स्टेशनों पर जल्द ही ये मशीनें लगाई जाएं। इन मशीनों के लगने से वेंडरों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। बोर्ड ने यह प्रक्रिया डीआरएम ऑफिस के कमर्शियल विभाग से पूरी करने को कहा है। इसके लिए बोर्ड ने विस्तृत गाइडलाइन भी भेज दी है।

रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी केके दुबे ने बताया कि ये मशीनें स्टेशनों पर खान-पान की बिक्री करने वाली सारी यूनिटों के लिए जरूरी होगी। गौरतलब है कि हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन पर 10 रुपए की पेटीस 15 में बेचने का मामला सामने आया था। इस कारण डीआरएम घनश्याम सिंह द्वारा नेसकैफे के स्टॉल को बंद भी कर दिया गया था। साथ ही 5 हजार रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई थी। रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि जिन स्टॉल संचालकों के लाइसेंस की तारीख खत्म होने वाली है या जो नए स्टॉलों का संचालन करना चाहते हैं, उनसे इस मशीन का चार्ज जमा करवाया जाएगा। इसके बाद ही खान-पान सामग्री बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा।

यदि मशीन लगने के बाद भी कोई वेंडर यात्री को सामान का बिल नहीं देता तो वह शिकायत कर सकेगा। रेल मंडल के कमर्शियल विभाग के मोबाइल नंबर 09752416996 पर यात्री पूरी जानकारी के साथ एसएमएस कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि आधी-अधूरी जानकारी भेजने पर कार्रवाई नहीं होगी।

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