सोमवार से अब केवल एक दिन पहले यानी महज 24 घंटे पहले रेलवे की तत्काल टिकट मिलेगी।अब तत्काल टिकट के लिए आवेदन पत्र के साथ अपने पहचान पत्र की फोटो कॉपी लगानी होगी और मूल पहचान पत्र भी दिखाना होगा। रेल मंत्री द्वारा तत्काल सुविधाओं में बदलाव की घोषणाएं सोमवार 21 नवंबर से लागू हो रही हैं।
सुविधा में बदलाव के निर्णय के मुताबिक, अब एजेंटों के लिए समय सीमा को एक घंटे से बढ़ाकर दो घंटे (सुबह आठ से 10 बजे तक) कर दिया गया है। कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द कराने पर पैसे वापस नहीं मिलेंगे। केवल ट्रेन रद्द होने या उसके देर से पहुंचने की स्थिति में ही पैसे वापस मिलेंगे।
बदलावों की घोषणा करते हुए रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा था, ‘तत्काल सुविधाओं में बदलाव करना जरूरी था क्योंकि उसकी बहुत शिकायतें आ रही थीं। हमें इसके दुरुपयोग को रोकना बहुत जरूरी था। यह सभी बदलाव एक सप्ताह के भीतर ही लागू होंगे।’ तत्काल टिकट पहचान पत्र दिखाने पर ही मिलेगा और एक पीएनआर संख्या पर केवल चार यात्री ही टिकट ले सकेंगे।
नए नियमों के अनुसार, डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। कुछ अपवाद मामलों में पूरा किराया और तत्काल चार्ज देने के बाद ही डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकेगा।

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