अब प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले लोगों के फायदे के लिए सरकार मोबाइल कंपनियों पर लगातार शिंकजा कस रही है। अब ट्राई के नए नियम के तहत मोबाइल कंपनियों को प्री-पेड मोबाइल उपभोक्ता को पोस्टपोड यूजर्स की तरह बिल उपलब्ध करवाना होगा। टेलीकॉम कंपनियों को यह बिल 30 दिनों के भीतर अधिकतम 50 रुपए के शुल्क पर देना होगा।
मोबाइल कंपनियो पर सख्त होते हए ट्राई ने कहा कि कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं के टैरिफ के बारे में साफ जानकारी देनी होगी। इसके तहत उपभोक्ता को सेवा शुरु करते वक्त एक स्टार्टर किट मिलेगी। इसमें मोबाइल नंबर, सिमकार्ड के अलावा एक सिटीजन चार्टर भी होगा जिसमें उपभोक्ता उचित सेवा न मिलने पर कहां शिकायत करें इसका ब्यौरा भी शामिल होगा।
इसके अलावा मोबाइल कंपनियों को हर कॉल के बाद काटी गई राशि, वैल्यू एडिड सेवा में काटे गए चार्ज, डाटा सेशन में किए गए खर्च का हिसाब देना होगा। यहीं नहीं अगर उपभोक्ता कोई नया प्लान लेता है तो उसकी सारी जानकारी एसएमएस से बतानी होगी।

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