
पटना में एक स्थानीय अदालत ने बलात्कार के एक मामले में केंद्रीय विद्यालय के तत्कालीन निदेशक सीपी निलाप की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अभियोजन सूत्रों ने बताया कि अक्तूबर 2002 में पटना में झारखंड के गुमला जिले की एक आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी निलाप की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएन मिश्र ने खारिज कर दी।
सूत्रों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आठ अक्तूबर 2010 को पत्रकार नगर थाने में पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने सोमवार को तक इस मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है और न ही उसकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वर्ष 2002 से 2004 तक निलाप ग्वालियर में केंद्रीय विद्यालय संगठन के निदेशक थे। अदालत इससे पहले दो बार आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
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