झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा के ‘मधु कोडा लूट राज’ शीर्षक किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग खारिज कर दी. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश तातिया ओैर न्यायमूर्ति पी पी भट्ट की खंडपीठ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए यह आवेदन खारिज कर दिया.
कोडा ने गत 12 जनवरी को उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल कर मांग की थी कि भाजपा नेता सरयू राय की उक्त किताब को प्रतिबंधित कर दिया जाए. राय कोडा शासनकाल में 2006 से 2008 तक राज्य विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं. राज्य में खनिज संसाधनों की लूट को विषय बनाने वाली इस किताब को गत 15 जनवरी को जनता पार्टी प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जारी किया था. कोडा को वित्तीय अनियमितता के आरोप में 30 नवंबर 2009 को गिरफ्तार किया गया था ओैर इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं.

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