जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल में दूरसंचार कम्पनियों को दिए गए 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। अदालत के फैसले के बाद मूल याचिका दाखिल करने वाले स्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि देश को सर्वोच्च न्यायालय पर गर्व है।
स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा, ‘यह सबसे अच्छा फैसला है। देश सर्वोच्च न्यायालय पर गर्व कर सकता है।’ उन्होंने कहा कि अदालत ने उन कम्पनियों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है जो इसके लिए पूरी तरह से अयोग्य थीं। मुझे लगता है कि इसमें स्वान और यूनिटेक जैसी कम्पनियां हैं।
स्वामी ने कहा, ‘अदालत ने कहा है कि अब सरकार को इन लाइसेंसों का बाजार मूल्य जरूर मिल सकेगा।’ केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम के खिलाफ जांच की मांग करने सम्बंधी मामले पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत पर छोड़ दिया है। स्वामी ने कहा, ‘जहां तक चिदम्बरम का मुद्दा है तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निचली अदालत इस मामले में हमारी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र फैसला ले सकती है।’
स्वामी ने एक और याचिका दाखिल कर इस मामले में चिदम्बरम की भूमिका की जांच की मांग की थी। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के दौरान चिदम्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
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