अबू सलेम का भारत प्रत्यर्पण रद्द करने के पुर्तगाल की अदालत के आदेश को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसके खिलाफ दो मामलों में टाडा के अंतर्गत मामलों की सुनवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
उच्चतम न्यायालय ने अन्य मामलों में कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और सलेम के अपने खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक मामले रद्द करने के आग्रह पर सीबीआई तथा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह पुर्तगाल की अदालत द्वारा दिए गए आदेश का सम्मान करता है।
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