भाजपा ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री पी.चिदम्बरम को 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सहआरोपी बनाने सम्बंधी याचिका खारिज किया जाना, कोई अंतिम फैसला नहीं है। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, "यह निचली अदालत का फैसला है। इसके ऊपर और भी अदालतें हैं और सुब्रह्मण्यम स्वामी ने स्पष्टतौर पर कहा है कि वह उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे।"
सीबीआई की विशेष अदालत ने स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में चिदम्बरम के खिलाफ स्वामी की याचिका खारिज कर दी। प्रसाद ने कहा, "पूरे 2जी मामले में ऊपरी अदालतों ने अक्सर निचली अदालत के फैसले को रद्द किया है। हमें यह देखने की आवश्यकता है कि दो ऊपरी अदालतें इस मामले में क्या कहती हैं।" प्रसाद ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर, दोनों जगह लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने आगे कहा, "जहां तक तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम की राजनीतिक जवाबदेही का सवाल है, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध व्यापक सबूत को देखते हुए भाजपा संसद के अंदर और बाहर उनकी जवाबदेही पर लगातार दबाव बनाती रहेगी।"

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें