सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को 14 फ़रवरी को अदालत के सामने हाजिर होने का आदेश दिया है। इन दोनों पर चाईबासा कोषागार से फर्जी निकासी का मामला चल रहा है। 14 फ़रवरी को इन्हें रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में आकर बयान दर्ज करवाना होगा। बिहार के ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में आरोपी हैं।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जीके सिंह ने साहबगंज जिला कोषागार से 1991-93 एवं 1995-96 के दौरान गलत तरीके से 67.5 लाख रुपये निकालने के मामले में 26 लोगों को दोषी पाया। इनमें से 10 दोषी पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं और शेष आपूर्तिकर्ता हैं। अदालत ने दोषियों पर पांच हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इन्हें एक से लेकर अधिकतम 5 साल तक की सजा भी सुनाई है। मंगलवार को एक अन्य सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े दूसरे मामले में 64 लोगों को दोषी ठहराते हुए दो से छह वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई थी।
चारा घोटाले में कुल 61 मामले दर्ज किए गए थे और बिहार से अलग होने के बाद 53 को झारखण्ड स्थानांतरित कर दिया। गुरुवार के निर्णय के बाद से रांची स्थित सीबीआई अदालतें 40 मामलों में निर्णय सुना चुकी हैं।

1 टिप्पणी:
इतनी देरी इनके मामले में क्यों..
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