सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों पर हो रही सीलिंग पर रोक लगा दी है. नोएडा प्राधिकरण की सीलिंग के खिलाफ डाली गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवासीय क्षेत्रों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों को कुछ राहत पहुंचाई. नोएडा में हो रही सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. यह रोक छह हफ्ते तक जारी रहेगी. इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नोएडा प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी थी.
पहले ही दिन 11 परिसर सील किए गए. इनमें से आठ बैंक हैं. सीलिंग की कार्रवाई करीब साढ़े तीन घंटे चली. इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा. सीलिंग के दौरान भारी भीड़ लगी रही लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं हुआ. इस मामले में आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधि चलाने की मांग करने वाली याचिका डालने वाले आर के मित्तल के परिसर को भी सील किया गया. सीलिंग की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में बैंकों के ग्राहक भी अपनी स्थिति जानने के लिए वहां पहुंचे.
प्राधिकरण के सीईओ कैप्टन एसके द्विवेदी की अगुवाई में बुधवार सुबह 11 बजे प्राधिकरण की टीमों ने सेक्टर-19 में सीलिंग की कार्रवाई शुरू की. टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी दीपचंद, प्रोजेक्ट इंजीनियर श्योदान सिंह व आरएस यादव, हाउसिंग विभाग के जीएम एनपी गौतम समेत पुलिस बल था. टीम सबसे पहले सेक्टर-19 के ए ब्लॉक में मौजूद एचडीएफसी बैंक के परिसर में पहुंची.
बैंक ने पहले से ही शिफ्टिंग शुरू कर दी थी लिहाजा टीम आगे बढ़ गई. इसके बाद विजया बैंक पहुंची. बैंक बंद नहीं था. वहां रोजाना की तरह कामकाज हो रहा था लिहाजा परिसर को खाली कराकर सील कर दिया गया. इसी तरह पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, इंडियन बैंक, करुण वैश्य बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की एनआरआई शाखा व आंध्र बैंक को सील कर दिया गया.
आंध्रा बैंक आरके मित्तल के मकान में था. आरके मित्तल ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आवासीय सेक्टरों में बैंक चलाने की इजाजत मांगी थी. इसके अलावा ए-369, ए-776 व बी-303 को भी सील किया गया. ए-369 चार मंजिला इमारत है.
इस परिसर में बेसमेंट में अस्पताल, ग्राउंड फ्लोर पर अनमोल बिस्किट का दफ्तर, प्रथम व द्वितीय तल पर कोचिंग क्लॉस व तृतीय तल पर प्लसमेंट एजेंसी चल रही है. ए-776 में भूतल पर शेमरॉक पब्लिक स्कूल, प्रथम व द्वितीय तल पर कोचिंग चल रही थी. दस्ते ने इसे भी सील कर दिया. बी-203 में रॉय रेजिडेंसी नाम से गेस्ट हाउस चल रहा था. इसके अलावा तमाम ऐसे भी परिसर थे जहां शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही थी. इन परिसरों के संचालकों को नोटिस देकर सील होने से छोड़ दिया गया.
कार्रवाई के दौरान आईएनजी वैश्य बैंक, यूनाइटेड इंडिया इंश्यारेंस, येस बैंक, इंडियन मर्केटाइल बैंक, आईसीआईसीआई व दो अन्य परिसरों को सील नहीं किया गया. इन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका था या शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही थी. सीलिंग की कार्रवाई से बैंक के ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. सील हुए बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले से कोई सूचना नहीं दी थी कि अब वह कहां जाएंगे और उनके ट्रांजेक्शन कहां होंगे.
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